Waqf Law SC ; इस्लाम कलेक्टर, हिंदू सदस्य, सुप्रीम कोर्ट ने मानी वक्फ कानून पर मुस्लिमों की मांग
पी एम भारत न्यूज़ :जो है सच
Supreme Court Waqf Bill Judgement Today: वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सर्वोच्च अदालत ने जोर देकर कहा है कि पूरे कानून को रोकने का अधिकार उसके पास नहीं है | लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन धाराओं पर जरूर रोक लगाई है | दरअसल वक्फ बोर्ड पर लम्बे समय से सुर्खियों मे रहा है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कि सुनवाई | सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेना है, इस पर रोक लगाई गई है | इसके अलावा वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 3 (74) पर भी रोक लगा दी गई है | वक्फ कानून के

किन प्रावधानों पर रोक…….
वक्फ कानून के तहत पहले वही मुस्लिम शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है जो पांच सालों तक इस्लाम का पालन कर रहा होगा, लेकिन कानून के इस प्रावधन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लियें रोक लगा दी है | तर्क दिया गया है कि राज्यों को पहले अपने स्तर पर नियम बनाने की जरूरत है जिससे यह तय हो सके कि किसे मुस्लिम माना जा रहा है या नहीं |

इसके अलावा धारा 3 (74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी फिलहाल रोक रहने वाली है | सुप्रीम कोर्ट ने दो टूको मे जवाब देते हुवे कहा है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकती है | वैसे कोर्ट ने एक प्रावधान को सही भी माना है, साफ कहा गया है कि वक्प प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवाना होगा, पहले वाले कानून में भी यह प्रावधान था | वैसे तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि कोशिश रहनी चाहियें कि बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम ही हो | अदालत ने यह भी कहा है कि उनका यह आदेश इस एक्ट की वैधता पर उसकी अंतिम राय नहीं है |

वक्फ कानून क्या है…..
वक्फ कानून वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव कर लाया गया था | केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लियें नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से इस कानून को लेकर आई थी |कानून में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देना का प्रावधान शामिल था | उस कानून के बाद ही कहा जा रहा था कि किसी भी संपत्ति को जबरन ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित नहीं कर सकेगा |

